हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2024 : ऑनलाइन आवेदन, पात्रता | Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

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Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : हरियाणा सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के कल्याण के लिए अनेक तरह की योजनाओ का संचालन किया जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक अन्य योजना शुरू की है जिसका नाम हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है।

हरियाणा राज्य की इस योजना में सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को हर साल 6000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इन पैसो को पाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका गरीबी जैसी बीमारी से कुछ हद तक पीछा छूटेगा।

आज की इस पोस्ट में हम आपको Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम आपको इस योजना से जुड़े अन्य सवालों के भी उत्तर देंगे जैसे परिवार समृद्धि योजना क्या है और परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करे।

चलो शुरू करते है।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

हरियाणा की खट्टर सरकार प्रदेश के लोगो के कल्याण के लिए काफी सारी योजना का संचालन करती है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है। यह योजना उन परिवारों के लिए की गयी है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे परिवारों की सालाना 6000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान करेगी। यह राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की तीन किश्तों में ट्रांसफर की जाएगी। इन पैसो को पाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी गरीबी कम होगी।

अगर कोई व्यक्ति कृषि से ताल्लुक रखता है और वह इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तब उसके लिए यह ज़रूरी है कि उसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा ज़मीन ना हो। आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना चाहिए क्योंकि नीचे हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे योजना के लिए आवेदन करे।

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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में अन्य जानकारी

योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
किसने शुरू की हरियाणा सरकार ने
साल 2024
लाभार्थी हरियाणा राज्य के पिछड़े परिवार
उद्देश्य पिछड़े परिवारों की आर्थिक दशा मजबूत करना
साहयता राशि 6000 रुपए
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओ की सूचि निम्नलिखित है –

किसान पीएम किसान मानधन योजना : इस योजना के अंतर्गत किसान को 18 से 40 वर्षो तक एक प्रीमियम देना होगा। उसके बाद जब वह 60 साल का होगा तब सरकार की तरफ से उसको हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी जोकि उसके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : इस योजना के अंतर्गत सरकार परिवार के किसी एक सदस्य का 12 रुपए में बीमा करती है। इसके बाद अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके परिवार के सदस्यों को सरकार 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना : इस योजना के अंतर्गत सरकार आवेदन को 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर हर महीने 3000 रुपए की राशि प्रदान करती है। इसके लिए आवेदक को हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए का भुगतान करना होगा जोकि उसके बैंक अकाउंट से सीधा काट लिया जायेगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : इस योजना के अंतर्गत आवेदक को हर महीने 500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पर इसके लिए को परिवार के कम से कम एक सदस्य का जिसकी आयु 18 से 50 वर्षो के बीच हो उसके बीमा के लिए हर वर्ष 300 रुपए का भुगतान करना होगा।

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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की लाभ और विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया है।
  • इस योजना का लक्ष्य ऐसे परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है और उनके पास ज़मीन भी कम है।
  • सरकार ऐसे परिवारों को सालाना 6000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। यह राशि उनको साल में 2000 रुपए की तीन किश्तों में प्रदान की जायगी।
  • सरकार जो भी पैसा आवेदन को आवंटित करेगी वह सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी और इसके बाद आवेदक को कही और धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी।
  • सरकार इस योजना का लाभ आर्थिक स्थिति के आधार पर देगी। इसमें कोई जाति, लिंग व धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जायेगा।
  • इस योजना से हरियाणा के सभी पिछड़े परिवारों की दशा में सुधार होगा और वह आत्मनिर्भर बनेगे।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता क्या है?

अगर हरियाणा के किसी व्यक्ति को योजना के लिए आबेदन करना है तब उसके लिए उसे निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है –

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रूप से कम होनी चाहिए।
  • अगर कृषि से सम्बंधित है तब 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार ही योजना का पात्र होंगे।
  • आवेदक परिवार के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर हरियाणा के किसी व्यक्ति को योजना के लिए आबेदन करना है तब उसके लिए उसके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरूरी है –

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

अगर आप हरियाणा सरकार की इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो तब उसके लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना पड़ेगा। नीचे मैंने उन्ही सभी चरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है –

  • सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी  कॉमन सर्विस सेंटर या सरल सेण्टर पर जाना होगा।
  • फिर आपको वहां जाकर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
  • अब आपको इस फॉर्म को भर लेना है और इसमें पूछी सभी जानकरी को भर देना है।
  • इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
  • अब आपको इस फॉर्म को है पर जाकर जमा कर देना है जहाँ से आप इसको लेकर आये थे।
  • अब आपके दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और अगर सब कुछ सही हुआ तब आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।

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FAQ : Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में कितनी राशि मिलती है?

6000 रुपए

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

इस योजना का लाभ ऐसे परिवार को दिया जायेगा जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम है।

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